सहारनपुर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सहारनपुर के खनन माफिया हाजी इकबाल की अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आकाश तोमर ने सोमवार को बताया कि हाजी इकबाल और अन्य द्वारा हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए आवेदन किया था। अभियोजन पक्ष के तर्कों के कारण उच्च न्यायालय ने अग्रिम जमानत अर्जी खारिज कर दी है। उल्लेखनीय हैं कि दो दिन पहले भी सहारनपुर में खनन माफिया की 107 करोड़ को कुर्क करने की कार्यवाही जिला प्रशासन द्वारा की गयी थी।

Former MLC Haji Iqbal applied for anticipatory bail in High Court
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